अहमदाबाद, 22 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने से दूसरी बार इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की।केजरीवाल और सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की कथित मानहानि के संबंध में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले, न्यायमूर्ति समीर दवे ने 18 सितंबर को दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने शुक्रवार को प्राथमिकता सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि "उस दिन यह संभव नहीं है"।
न्यायमूर्ति दवे ने यह भी उल्लेख किया कि "अदालत दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के लिए नहीं बैठ रही है"। जॉन के 10 मिनट की सुनवाई के अनुरोध के बावजूद, न्यायमूर्ति दवे ने मामले को प्राथमिकता न देने के अपने फैसले को दोहराया।
केजरीवाल और सिंह अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट अदालत ने शुरू में 15 अप्रैल को उनकी उपस्थिति के लिए समन जारी किया था। बाद में 23 मई को एक नया समन जारी किया गया था।
दोनों आप नेताओं ने 16 सितंबर को उच्च न्यायालय का रुख किया और इसे चुनौती दी और समन रद्द करने की मांग की। वे समन जारी करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखने वाले आदेश की सत्र अदालत से समीक्षा कराने की भी मांग कर रहे हैं।
--आईएएनएस
एकेजे