नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश की सभी निचली अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को संभव बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहा है।अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुझाव दिया कि क्या प्रौद्योगिकी-संचालित हाइब्रिड सुनवाई को जिला न्यायपालिका तक भी बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, “यदि आप इसे (आभासी सुनवाई) मुफस्सिल अदालतों सहित निचली अदालतों तक ले जा सकें। यह सबसे बड़ा योगदान होगा।''
इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "ईकोर्ट्स (प्रोजेक्ट) के तीसरे चरण में, हमारे पास एक बड़ा बजट है, इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना खुद का क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।"
एक संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने याद किया कि कैसे राज्य सरकारें अदालतों में न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “कुछ राज्य सरकारें बहुत सहयोग कर रही हैं, दूसरों के बारे में आपको पता है… मुझे याद है महामारी के समय, मैं उच्च न्यायालय का नाम नहीं लूँगा। उनके पास इन वीडियो (कॉन्फ्रेंसिंग) प्लेटफार्मों के लाइसेंस के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे।”
सीजेआई ने कहा, “वे (वह हाई कोर्ट) बिल्कुल गंभीर स्थिति में थे। लॉकडाउन था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिना अदालत चलाना असंभव था।” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस उन्हें स्थानांतरित कर दिया।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के दीक्षांत समारोह में अपने हालिया संबोधन में सीजेआई ने कहा था कि महामारी के दौरान देश भर की अदालतों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 4.3 करोड़ सुनवाई की।
उन्होंने कहा कि इन आभासी सुनवाई से विशेष रूप से महिला वकीलों को मदद मिली, क्योंकि अन्यथा उन्हें घरेलू काम और देखभाल की लिंग संबंधी मांगों के कारण अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहले बताया था कि 23 मार्च 2020 और 31 अक्टूबर 2022 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अकेले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.37 लाख मामलों की सुनवाई की।
वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकारों का हिस्सा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि तकनीक सिर्फ महामारी के लिए नहीं है और उच्च न्यायालयों को वकीलों की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।
इसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से वकीलों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल से एक रिपोर्ट मांगने को भी कहा था।
अपने ई-पहल उपायों में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और राष्ट्रीय महत्व की ऐसी सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीक का इस्तेमाल किया।
विशेष रूप से, केंद्र सरकार ने अपने बजट में घोषणा की है कि ई-कोर्ट परियोजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका उपयोग सभी जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए भी किया जाएगा।
--आईएएनएस
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