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शंभू बॉर्डर से सरकार बैरिकेडिंग हटाती है तो हम बंद नहीं करेंगे रास्ता : किसान नेता सरवन सिंह

प्रकाशित 10/07/2024, 11:05 pm
शंभू बॉर्डर से सरकार बैरिकेडिंग हटाती है तो हम बंद नहीं करेंगे रास्ता : किसान नेता सरवन सिंह
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शंभू बॉर्डर, 10 जुलाई (आईएएनएस)। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई जाए और रास्ता खोला जाए। इस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाती है तो हमारी तरफ से रास्ता बंद नहीं होगा।किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा, "हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया है और रास्ते को खोलने के लिए कहा है। अब हम अपने वकीलों से हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी मंगाएंगे और जानेंगे कि उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है।"

किसान नेता ने आगे कहा, "इस पर हमारी पहली प्रतिक्रिया ये है कि अभी एक सप्ताह का समय है। 16 जुलाई को हम इस पर मीटिंग करेंगे। जहां तक हमारा सवाल था तो हमने पहले भी कहा था कि हमारी ओर से कोई रास्ता बंद नहीं है। बल्कि हमारे निर्णय पर ही हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की बैरिकेडिंग है।"

उन्होंने आगे कहा, "देशभर से हम ये कहना चाहेंगे, हमने दिल्ली जाने का निर्णय लिया था लेकिन टकराव के कारण इस पर रुके हुए थे। अब इस पर 16 जुलाई को फैसला करेंगे। अगर हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाती है, तो हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं रहेगा।"

बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए।

शंभू बॉर्डर पर किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के चलते शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए।

बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।

--आईएएनएस

एकेएस/एसकेपी

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