नई दिल्ली, 6 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह मैला ढोने वाले पीड़ितों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का प्रयास करे।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद का निर्देश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार आया था।
न्यायाधीश ने सभी पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में याचिका दायर करने की जरूरत के बजाय शेष मुआवजे को वितरित करने के लिए राज्य के सक्रिय उपायों के महत्व पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति प्रसाद ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि एक बार जब कोई अदालत किसी व्यक्ति के पक्ष में कानून घोषित करती है, तो राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान लाभ प्रदान करे।
अदालत ने कहा, "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कोई व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाता है और अपने पक्ष में कानून की घोषणा प्राप्त करता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि राज्य उन व्यक्तियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किए बिना सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान लाभ प्रदान करेगा।"
अदालत विभिन्न विधवाओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा करने के लिए प्रत्येक को 20 लाख रुपये का भुगतान करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये और सीवर संचालन से उत्पन्न स्थायी विकलांगता के लिए 20 लाख रुपये और अन्य प्रकार की विकलांगता के लिए 10 लाख रुपये कर दिया।
विधवाओं ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार वे 10 लाख रुपये की शेष राशि के भुगतान के हकदार हैं।
नतीजतन, अदालत ने दिल्ली सरकार को छह सप्ताह के भीतर विधवाओं को शेष राशि देने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने कहा, "प्रतिवादियों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "इस अदालत को उम्मीद है कि राज्य मैला ढोने में अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को रिट याचिका दायर करके इस अदालत में जाने के लिए मजबूर करने के बजाय समान रूप से रखे गए सभी व्यक्तियों को 20 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगा।"
--आईएएनएस
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