मुजफ्फरपुर, 9 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ मुजफ्फरपुर की स्पेशल पॉक्सो अदालत ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के एक मामले में अदालत में उपस्थित न होने पर वारंट जारी किया है। इससे पहले भी अदालत ने 24 जून को वारंट जारी करते हुए वृषिण पटेल 6 जुलाई को अदालत में पेश होने लिए कहा था। लेकिन, पूर्व मंत्री जब अदालत में उपस्थित नहीं हुए तो फिर अदालत ने वारंट जारी कर 31 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि पटेल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो की धारा के तहत मामला चल रहा है। पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को हाजिर होने का आदेश दिया था। पूर्व मंत्री जब हाजिर नहीं हुए, तो अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है।
ऋचा स्मृति ने बताया कि पीड़िता कुढ़नी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता की अधिवका ऋचा स्मृति ने कहा कि 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में एक नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री के खिलाफ वाद दायर की थी। पूर्व मंत्री के खिलाफ अपनी शिकायत में उसने शारीरिक शोषण करने जैसे आरोप लगाते हुए कहा कि वह दो वर्षों से शारीरिक शोषण करते रहे हैं। आरोपी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं।
उन्होंने बताया कि अगर अब नहीं उपस्थित हुए तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
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