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दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का निर्देश : चीनी मांझा से होने वाली दुर्घटनाओं काे नियमित रूप से दर्ज करें

प्रकाशित 22/10/2023, 06:05 am
दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का निर्देश : चीनी मांझा से होने वाली दुर्घटनाओं काे नियमित रूप से दर्ज करें

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यहां प्रतिबंधित चीनी मांझा की बिक्री के कारण होने वाली चोटों या मौतों से बचने के लिए अपनी निगरानी और मामलों का नियमित पंजीकरण जारी रखने का निर्देश दिया है।प्रतिबंध के बाद भी 'चीनी मांझा' (पतंग की डोर) की आपूर्ति के मामले में उच्च न्यायालय ने पहले पुलिस की अपराध शाखा को व्यापारियों को सामग्री की आपूर्ति करने वाले निर्माताओं और आयातकों की जांच के बाद स्‍टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति प्रथिबा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ, जो शहर में सभी संबंधित एफआईआर की स्थिति की मांग करते हुए इसी तरह की याचिकाओं पर विचार कर रही थी, ने अभी भी मांझा बेचने वाले विपणक का विवरण भी मांगा था।

इस बार, अदालत ने पुलिस की स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया और कहा कि दुकान मालिकों के संघों के साथ-साथ थोक और खुदरा बाजारों में निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी मांझा की बिक्री पर अधिकतम सीमा तक अंकुश लगाया जा सके।

अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा बकाएदारों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

हालांकि, अदालत ने कहा कि मुख्य मुद्दा जो अब बकाया होगा वह इस बात से संबंधित होगा कि क्या दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 में निर्धारित से अधिक मुआवजा दिया जा सकता है और यदि हां, तो किस तरीके से।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यह योजना मुआवजे की अधिकतम राशि का प्रावधान करती है, जिसका भुगतान किया जा सकता है।

मामले को आंशिक सुनवाई श्रेणी से मुक्त करते हुए अदालत ने कहा : “यह जोड़ने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली पुलिस अपनी निरंतर निगरानी और मामलों को नियमित रूप से दर्ज करना जारी रखेगी, ताकि चीनी मांझे के कारण होने वाली चोटों/मौतों को अधिकतम संभव सीमा तक टाला जा सके।” ।”

मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होनी तय है।

जज ने पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को चीनी मांझा पर प्रतिबंध के बारे में पुलिस, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को फिर से सचेत करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 94 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पतंग या कोई अन्य चीज नहीं उड़ाएगा, जिससे व्यक्तियों, जानवरों की जान को खतरा हो।

2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नायलॉन या किसी सिंथेटिक मांझा या धागे के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह घातक और गैर-बायोडिग्रेडेबल है।

--आईएएनएस

एसजीके

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