बीजिंग, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन की सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट (एसपीसी) ने हत्या, डकैती और अपहरण की दोषी महिला को सोमवार को फांसी दे दी।समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जियांग्शी प्रांत में नानचांग के इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट द्वारा फांसी दिए जाने से पहले लाओ रोंगझी की मौत की सजा को एसपीसी ने मंजूरी दी।
एसपीसी के बयान के अनुसार, 1996 से 1999 तक, महिला ने अपने प्रेमी के साथ चार मिल कर डकैती, अपहरण और हत्या की कई वारदातों की साजिश रची। इन अपराधों में सात लोगों की मौत हो गई।
एक और मामले में, महिला को अपने तत्कालीन प्रेमी के साथ लूटपाट, हत्या और बाद में एक पुरुष पीड़ित के शरीर को क्षत-विक्षत करने के मामले में शामिल पाया गया।
बयान में कहा गया है कि इसके बाद दोनों ने पीड़ित के घर को लूटना शुरू कर दिया और इस दौरान उसकी पत्नी और दो साल की बेटी की हत्या कर दी।
एसपीसी ने बयान में कहा कि लाओ के अपराधों में बहुत ज्यादा क्रूरता और द्वेष था और इसके गंभीर परिणाम हुए।
इसमें कहा गया है कि लाओ के मामले के पहले और दूसरे उदाहरण के परीक्षणों में दिए गए फैसले उचित थे। वे पर्याप्त सबूतों पर आधारित थे और कानूनी न्यायिक प्रक्रिया के बाद दिए गए थे।
--आईएएनएस
एसकेपी