नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद लौटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल घूम रहा है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर पाएंगे।सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सोमवार या मंगलवार तक बहाल होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक प्रति लोकसभा सचिवालय को भी भेजी जाएगी जिसके बाद जरूरी प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाएगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को लेकर भी अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा 26 जुलाई को सौंपे गए नोटिस पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा होने की संभावना है। नियमों के मुताबिक, चूंकि नोटिस गोगोई ने जमा किया है, इसलिए उन्हें विपक्ष की ओर से चर्चा शुरू करनी होगी।
साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सदन में लौटने के बाद कांग्रेस के रणनीतिकार सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। संसदीय नियमों की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, अगर राहुल गांधी विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह केवल दो स्थितियों में ही संभव होगा।
पहला- सोमवार या मंगलवार सुबह तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए और दूसरा- जब स्पीकर गौरव गोगोई का नाम पुकारेंगे तो उन्हें अपनी जगह बोलने के लिए राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा शुरू होने की संभावना है। पीएम मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब देंगे।
--आईएएनएस
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