रांची, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 26 हजार सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बुधवार को अहम आदेश पारित किया। इसके अनुसार दूसरे राज्यों की टेट (टीचर एलिजिब्लिटी टेस्ट) परीक्षा या सीटेट (सेंट्रल टीचर एलिजिब्लिटी टेस्ट) परीक्षा पास अभ्यर्थी भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अदालत ने इस निर्देश के साथ बुधवार को राज्य में जेटेट परीक्षा आयोजित करने और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग के लिए दाखिल याचिका निष्पादित कर दी। यह याचिका झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दाखिल की गयी थी।
याचिका में यह कहा गया था कि राज्य सरकार ने 2016 के बाद से जेटेट परीक्षा नहीं आयोजित की है। वहीं, अब लगभग 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें जेटेट (झारखंड टीचर्स एलिजिब्लिटी टेस्ट) पास होने की अर्हता रखी गई है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी हैं, जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पायेंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जेटेट की परीक्षा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक रूप से सीटेट की परीक्षा पास की है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है।
याचिका में मांग की गई थी कि या तो जेटेट परीक्षा का आयोजन कर लिया जाये या फिर सीटेट को मान्यता देने के साथ-साथ प्रक्रिया शुरू की जाये।
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