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दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्तियों के संरक्षण की मांग वाली वक्फ बोर्ड की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र को दिया समय 

प्रकाशित 07/09/2023, 06:19 am
दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्तियों के संरक्षण की मांग वाली वक्फ बोर्ड की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र को दिया समय 

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया। याचिका में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना से संभावित रूप से प्रभावित होने वाली अपनी विरासत संपत्तियों के संरक्षण की मांग की गई है।न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि केंद्र की ओर से आज तक रिकॉर्ड पर कोई बयान नहीं आया है और याचिका 2021 में दायर की गई थी।

केंद्र के वकील ने अदालत को सूचित किया कि संपत्तियों के संबंध में कुछ भी नहीं हो रहा है और आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा, न्यायमूर्ति जालान ने इस बारे में ठोस जानकारी की कमी की ओर इशारा किया कि क्या कोई विकास हुआ है या अपेक्षित है।

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ऐसा बयान दे कि मामला पूरी तरह आशंका पर आधारित है तो याचिका खारिज की जा सकती है।

अदालत ने अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए निर्धारित की और याचिकाकर्ता के वकील से वक्फ संपत्तियों की स्थिति के बारे में निर्देश लेने को कहा।

याचिका में उस क्षेत्र में अपनी छह संपत्तियों के संरक्षण और सुरक्षा की मांग की गई है, जहां पुनर्विकास कार्य हो रहा है। इन संपत्तियों में मानसिंह रोड पर मस्जिद ज़ब्ता गंज, रेड क्रॉस रोड पर जामा मस्जिद, उद्योग भवन के पास मस्जिद सुनहरी बाग, मोतीलाल नेहरू मार्ग के पीछे मजार सुनहरी बाग रोड, उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास, कृषि भवन परिसर के अंदर मस्जिद और एक मस्जिद शामिल है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ये संपत्तियां एक शताब्दी से अधिक पुरानी हैं और इनका उपयोग लगातार धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। उसका तर्क है कि न तो ब्रिटिश और न ही भारत सरकार ने अतीत में इन संपत्तियों पर धार्मिक प्रथाओं में बाधा डाली है।

दिसंबर 2021 में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि आसपास के क्षेत्र में दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को प्रभावित करने वाला कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पुनर्विकास परियोजना एक "लंबी योजना" थी और अभी तक विचाराधीन संपत्तियों तक नहीं पहुंची है।

--आईएएनएस

एसजीके

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