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5.5 करोड़ निवेशकों को धोखा देने वाले जमीन घोटाले के आरोपी को फिजी से भारत लाया गया (लीड-1)

प्रकाशित 08/03/2023, 01:58 am
अपडेटेड 07/03/2023, 09:15 pm
© Reuters.  5.5 करोड़ निवेशकों को धोखा देने वाले जमीन घोटाले के आरोपी को फिजी से भारत लाया गया (लीड-1)

नई दिल्ली, 7 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि व्यवसायी निर्मल सिंह भंगू से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले में वांछित एक फरार आरोपी को फिजी से भारत लाया गया है। आरोपी हरचंद सिंह गिल और उसके सहयोगियों ने फर्जी जमीन आवंटनपत्र जारी कर निवेश बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये की ठगी की।

सीबीआई ने कहा कि गिल इस मामले में फरार था और निचली अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का खुला दिनांकित गैर-जमानती वारंट जारी किया था और इंटरपोल द्वारा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।

एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी पिछले साल ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान सीबीआई द्वारा की गई पहल का परिणाम है, जब उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था। एनसीबी के माध्यम से उनके निर्वासन का अनुरोध किया गया था। फिजी से निर्वासित होने पर सुवा (फिजी) और सीबीआई की एक टीम उसे भारत वापस ले आई।

साल 2014 में सेबी ने निजी फर्म पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपने निवेशकों को 49,000 करोड़ रुपये वापस करने के लिए कहा था। गिल उस फर्म का निदेशक और शेयरधारक था, जिसने कथित तौर पर अपने निवेशकों को धोखा दिया था।

सीबीआई ने कहा कि गिल ने कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ सामूहिक निवेश योजना को बिना किसी वैधानिक मंजूरी के अवैध तरीके से संचालित करने की साजिश रची।

सीबीआई ने 19 फरवरी, 2014 को पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन के तत्कालीन चेयरमैन, सीएमडी और प्रमोटर-डायरेक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरुआती जांच करने के बाद मामला दर्ज किया, जिसमें प्रथम दृष्टया सबूत मिले कि फर्म ने कई निवेश किए। फर्जी जमीन आवंटनपत्र जारी कर हजारों करोड़ रुपये की लूट की।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा योजना को समाप्त करने और निवेशकों को धनवापसी करने के निर्देश दिए जाने पर फर्म ने दूसरी निजी कंपनी के नाम पर इसी तरह की फर्जी योजना का संचालन शुरू कर दिया था।

सीबीआई कहा, इस दूसरी कंपनी के नए निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग पहली निजी कंपनी के पहले के निवेशकों को आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए चुकाने के लिए किया गया था। दोनों कंपनियों द्वारा पूरे देश में फैले लाखों कमीशन एजेंटों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से धन जुटाया गया था। निवेशकों को लुभाने के लिए भारी कमीशन का भुगतान किया जा रहा है। आरोपी और अन्य लोगों ने कृषि भूमि की बिक्री और खरीद और उच्च रिटर्न के वादे की आड़ में देशभर के 5.5 करोड़ निवेशकों से हजारों करोड़ रुपये की भारी धनराशि अवैध रूप से एकत्र की।

अधिकारी ने कहा कि ये योजनाएं अवैध रूप से चल रही थीं और दोनों कंपनियां कथित रूप से अपने दैनिक कार्यो में जालसाजी सहित धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल थीं।

सीबीआई द्वारा फरवरी 2014 के दौरान कई राज्यों में अभियुक्तों से संबंधित कई स्थानों पर सिलसिलेवार तलाशी ली गई थी, जिसके कारण जनता से जमा राशि से संबंधित बड़े रिकॉर्ड और डेटा की बरामदगी हुई थी और उनका दुरुपयोग और धन का दुरुपयोग हुआ था।

सीबीआई को यह भी पता चला कि आरोपी ने धोखे से जयपुर की एक निजी कंपनी के तत्वावधान में एकत्र किए गए सभी फंडों को ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों में कथित निवेश के लिए 132.99 मिलियन डॉलर (ऑस्ट्रेलियाई) डायवर्ट किया गया था।

यह पता चला कि कथित तौर पर किसी भी जमीन पर प्लॉट मार्किं ग नहीं थी और दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इन कंपनियों के नाम पर कोई भी जमीन नहीं पाई गई, भले ही उनके निवेशक द्वारा इसे आवंटित दिखाया गया था।

लगभग सभी निवेशक, जिन्हें कंपनी ने भूमि आवंटित की थी, भुगतान नहीं किया गया था। अधिकांश भूमि या तो गैर-मौजूद थी या सरकारी भूमि थी या मालिक द्वारा बेची नहीं गई थी। 23 लाख से अधिक नामांकित कमीशन एजेंट थे और उनमें से 1,700 से अधिक शीर्ष स्तर के फील्ड सहयोगी थे और उनमें से कई लाखों रुपये में मासिक कमीशन प्राप्त करते थे।

2016 में सीबीआई ने इस मामले में चार गिरफ्तारियां कीं और अपना पहला चार्जशीट भी दाखिल की।

2021 में सीबीआई ने मामले में 11 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अपनी पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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