कोलकाता, 6 मार्च (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने संदेशखाली में 5 जनवरी को ईडी टीम पर हुए हमले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को तत्काल सौंपने के मामले में तेजी से सुनवाई करने की ईडी की याचिका बुधवार को मंजूर कर ली। जस्टिस हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए ईडी के वकील धीरज त्रिवेदी ने तर्क दिया कि शाहजहां को सीबीआई को सौंपने के लिए चीफ जस्टिस शिवगणम की खंडपीठ ने मंगलवार सुबह साफ आदेश दिया था। बावजूद इसके सीआईडी के अधिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
ईडी के वकील ने तर्क दिया, “रोज एक दिन अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है। मामला बहुत गंभीर है।”उन्होंने यह भी कहा कि शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार करना अदालत की अवमानना है।
इसके बाद न्यायमूर्ति टंडन ने त्रिवेदी को तुरंत मामला दायर करने का निर्देश दिया और मामले में फास्ट-ट्रैक आधार पर सुनवाई के लिए कहा।
मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई के तीन अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के साथ, शाम 4.40 बजे शाहजहां को आधिकारिक रूप से सौंपने और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज़ के लिए कोलकाता में भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंचे।
हालांकि, दो घंटे से अधिक की चर्चा के बाद, सीबीआई अधिकारी शाम 7.05 बजे भवानी भवन से लौट आए। उनको शेख शाहजहां नहीं सौंपा गया।
सूत्रों ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार शाहजहां को सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, इसलिए सीआईडी अधिकारियों ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया।
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