कोलकाता, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। अगले शैक्षणिक वर्ष से पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी जूनियर हाईस्कूलों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए हाजिरी नियम सख्त हो जाएंगे।यदि शिक्षक सुबह 11.15 बजे के बाद स्कूल आते हैं, तो उन्हें उस दिन "गैरहाजिर" माना जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार, सुबह 10.40 बजे से 10.50 बजे के बीच 10 मिनट की अवधि अनिवार्य रूप से "प्रार्थना अवधि" के रूप में निर्धारित की जाएगी, जहां सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षकों को शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थित रहना होगा। भले ही उसकी निर्धारित अवधि उससे पहले ही समाप्त हो गई हो।
कक्षाओं के अंदर मोबाइल फोन या ब्लूटूथ उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा।
उच्च अधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कक्षाओं में "शिक्षण सहायक सामग्री" के रूप में स्मार्टफ़ोन का उपयोग किया जा सकता है।
--आईएएनएस
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