नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप और फेसबुक (NASDAQ:META) द्वारा एकल न्यायाधीश-पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।2021 में, अदालत ने सीसीआई द्वारा जारी एक नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की नई अद्यतन गोपनीयता नीति पर मार्च में आदेशित जांच के संबंध में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
22 जुलाई को पिछली सुनवाई में, मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने लेटेस्ट व्हाट्सएप गोपनीयता नीति की सीसीआई जांच का विरोध करते हुए हाई कोर्ट को बताया था कि सीसीआई केवल इस मामले की जांच नहीं कर सकता क्योंकि मेटा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का मालिक है।
सुनवाई के दौरान, मेटा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह प्रस्तुत करते हुए कि फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था, दोनों प्लेटफॉर्म अलग-अलग संस्थाएं हैं।
यह तर्क देते हुए कि इस मामले में फेसबुक के संबंध में कोई तथ्य नहीं है, रोहतगी ने कहा कि यह क्षेत्राधिकार का मामला है और जांच शुरू करने के लिए कुछ नहीं है।
--आईएएनएस
एसकेके/एसकेपी