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ओएमएसएस के तहत बिक्री वाले गेहूं, चावल एवं मोटे अनाजों का रिजर्व मूल्य निर्धारित

प्रकाशित 10/07/2024, 10:45 pm
ओएमएसएस के तहत बिक्री वाले गेहूं, चावल एवं मोटे अनाजों का रिजर्व मूल्य निर्धारित
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iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य एवं सर्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत बेचे जाने वाले सरकारी स्टॉक के गेहूं, चावल तथा मोटे अनाजों का आरक्षित मूल्य निर्धारित कर दिया है जो गेहूं के लिए 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक, चावल के लिए भी 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक तथा मोटे अनाजों के लिए 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।

इस रिजर्व मूल्य में किराया भाड़ा शामिल नहीं होगा।  खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार साप्ताहिक ई-नीलामी के जरिए प्राइवेट पार्टियों को सभी फसल वर्षों (2024-25 सहित) के गेहूं का गेहूं का रिजर्व मूल्य सामान्य औसत क्वालिटी (एफएक्यू) के लिए 2325 रुपए प्रति क्विंटल तथा यूआरएस श्रेणी के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया गया है।

इसी तरह भारत ब्रांड आटा की खुदरा बिक्री में संलग्न सरकारी एजेंसियों (नैफेड, एनसीसीएफ एवं केन्द्रीय भंडार) के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) चलाने वालों के लिए भी गेहूं का रिजर्व मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया गया है।

यह रिजर्व भाव गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल से ऊंचा है। सर्कुलर के अनुसर ई-नीलामी के लिए उतारे जाने वाले गेहूं की मात्रा तथा नीलामी की समयावधि का निर्णय भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ परामर्श करके लिया जाएगा। 

जहां तक चावल का सवाल है तो आमतौर पर इसका रिजर्व मूल्य 2800 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया गया है लेकिन सरकारी एजेंसियों एवं कम्युनिटी किचन संचालकों को यह 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें किराया भाड़ा शामिल नहीं है।

एक खास बात यह है कि इस बार राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय पूल से 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चावल का उठाव करने की अनुमति दी गई है और इसके लिए उसे साप्ताहिक ई-नीलामी में भाग लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सीधे खाद्य निगम के गोदाम से इसका उठाव कर सकते हैं। 

ओएमएसएस के तहत बिक्री के लिए इस बार मोटे अनाजों को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बाजरा का रिजर्व मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल, रागी का 3846 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार का 3180 रुपए प्रति क्विंटल तथा मक्का का रिजर्व मूल्य 2090 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसमें भी किराया भाड़ा अलग से देना पड़ेगा।   

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