iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय एजेंसी- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा कल यानी 4 दिसम्बर 2024 से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गेहूं की बिक्री के लिए साप्ताहिक नीलामी आयोजित किए जाने की संभावना है।
इस पहली ई-नीलामी के अंतर्गत एक लाख टन गेहूं की बिक्री का ऑफर दिया जाएगा और इसमें ऐसे मिलर्स-प्रोसेसर्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास गेहूं का स्टॉक बहुत कम है। मासिक मिलिंग क्षमता से अधिक गेहूं के स्टॉक वाले मिलर्स को नीलामी की प्रक्रिया से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा।
विभिन्न राज्यों के लिए गेहूं की नीलामी बिक्री की मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी स्टॉक वाले गेहूं के न्यूनतम आरक्षित मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह एफएक्यू श्रेणी के लिए 2325 रुपए प्रति क्विंटल तथा यूआरएस श्रेणी के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल के पिछले स्तर पर बरकरार रखा गया है जिसका निर्धारण जुलाई 2024 में हुआ था।
नए नियम के अनुसार यदि किसी मिलर की मासिक प्रोसेसिंग क्षमता 2500 टन की है और उसके पास 2450 टन गेहूं का स्टॉक पहले से मौजूद है तो वह अधिकतम 50 टन की खरीद के लिए बिड कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि 27 नवम्बर को खाद्य मंत्रालय ने घोषणा की थी कि खाद्य निगम को ओएमएसएस के तहत बिक्री के लिए कुल 25 लाख टन गेहूं उतारने का निर्देश दिया गया है जो 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए है। इस घोषणा के बाद गेहूं का थोक बाजार भाव 1 दिसम्बर को औसतन 2949 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।