iGrain India - ★ लिमिट इस प्रकार है
व्यापारी/ थोक विक्रेता 3,000 टन
प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 10 टन
बड़े चैन रिटेल 10 टन
बड़े चैन रिटेल आउटलेट 10 टन और इनके सभी देपोटी पर 3000 टन
प्रोसेसर्स-वार्षिक क्षमता का 75% व या मासिक क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-254 के शेष महीनों से गुना करके जो भी कम हो
गेहूं स्टॉक की जानकारी https://evegoils.nic.in/wsp/login इस पोर्टल पर देनी होगी
अगर स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के अंतर निर्धारित स्टॉक सीमा के अन्दर लायें।
यह स्टॉक सीमा 31 मार्च 2024 तक लागू।
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गेहूं बाजारों में स्टॉक लिमिट का क्या होगा असर?
★ आज सरकार ने भविष्य में गेहूं की कीमतों को रोकने व सप्लाई निरंत्रण बनाये रखने के लिए स्टॉक लिमिट लगायें की घोषणा की गयी।
★ ऑनलाइन पोर्टल पर स्टॉक का सही विवरण दें व अतिरिक्त स्टॉक को 30 दिन के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा में लायें।
★ यह स्टॉक लिमिट अगले वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च 2024 तक लगाई गयी।
★ नई स्टॉक लिमिट के अनुसार व्यापारी थोक विक्रेता 3000, रिटेल आउटलेट और बड़े चैन रिटेलर आउटलेट पर 10 टन, अपने गोदाम में अधिकतम 3000 टन, प्रोसेसर्स वार्षिक क्षमता का 75% या 2023-24 के शेष महीने को गुना करके या इसमें जो भी कम हो की लिमिट रखी गयी।
★ गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह लिमिट लगाई गयी, स्टॉक लिमिट लगाये जाने से बाजारों में 150-200 रुपए की गिरावट आने की आशंका।
★ स्टॉक लिमिट लगाने के बाद अगर कीमतें नियंत्रित रही तो OMSS स्कीम आने में देरी हो सकती है।
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