iGrain India - गेहूं पर तत्काल प्रभाव से भंडारण सीमा लागू करने का आदेश जारी
नई दिल्ली । खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन केन्द्र सरकार ने दलहनों-दालों के बाद अब गेहूं पर भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) लागू कर दिया है।
केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आज यानी 12 जून 2023 को भारत के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में इस आशय का एक आदेश जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
इस आदेश के अनुसार व्यापारियों / थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की उच्चतम भंडारण सीमा 3000 टन तथा खुदरा कारोबारियों के लिए 10 टन नियत की गई है।
इसी तरह बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट पर अधिकतम 10 टन गेहूं रख सकते हैं जबकि उसके सभी डिपो पर संयुक्त रूप से इसकी मात्रा किसी एक समय में 3000 टन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जहां तक प्रोसेसर्स की बात है तो उसके लिए कुल संचित वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के समतुल्य अथवा मासिक संचित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके, जो भी कम हो, वही स्टॉक सीमा मानी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त सभी संवर्ग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अपने गेहूं के स्टॉक की घोषणा करेंगे और यदि उसके पास नियत सीमा से अधिक गेहूं का स्टॉक मौजूद है तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर उसे घटाकर निर्धारित सीमा में लाएंगे।
इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी स्टॉकिस्ट या हॉल सेलर (थोक विक्रेता) के पास आज की तारीख में 4000 टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है तो उसे एक माह के अंदर 1000 टन का स्टॉक बेचना अनिवार्य होगा।
अधिसूचना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग के पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक का विवरण और अपडेट नियमित रूप से किए जाएंगे।
दरअसल गेहूं के घरेलू बाजार भाव में तेजी की सुगबुगाहट को देखते हुए सरकार ने 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए यह भंडारण सीमा लागू कर दी है जो देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभावी होगी।
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