iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत केन्द्रीय पूल से गेहूं एवं चावल के स्टॉक की बिक्री की अनुमति प्रदान करते हुए इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है।
मंत्रालय द्वारा जारी एक सूचना में कहा गया है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को नीचे लाने के उद्देश्य से ओएमएसएस के तहत केन्द्रीय पूल से 15 लाख टन के स्टॉक की बिक्री का ऑफर दिया जा सकता है जिसे ई-नीलामी के माध्यम से फ्लोर मिलर्स, व्यापारियों, बल्क खरीदारों एवं गेहूं उत्पादों के निर्माताओं को उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीसाई) द्वारा बाजार भाव को सामान्य स्तर पर बरकरार रखने के उद्देश्य से प्राइवेट पार्टियों को उसकी आवश्यकता के अनुरूप केन्द्रीय पूल से ओएमएसएस के तहत चावल का स्टॉक उपलब्ध करवाया जा सकता है।
ओएमएसएस के तहत राज्य सरकारों के लिए गेहूं एवं चावल की बिक्री स्थगित कर दी गई है लेकिन ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय प्रांतों तथा कानून-व्यवस्था एवं प्राकृतिक आपदाओं की समस्या झेलने वाले प्रदेशों को 3400 रुपए प्रति क्विंटल के मौजूदा मूल्य स्तर पर ही चावल की बिक्री जारी रखी जाएगी।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) इस 15 लाख टन गेहूं की ई-नीलामी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ करेगा और 28 जून 2023 से नीलामी शुरू हो जाएगी। खाद्य निगम आवश्यकता के अनुसार उपयोगी प्रशासनिक दिशा निर्देश (गाइड लाइन्स) जारी कर सकता है ताकि सुपात्र खरीदारों तक ही बिक्री को सीमित रखा जा सके।
उल्लेखनीय है कि गेहूं का भाव हाल के सप्ताहों में ऊपर चढ़ा है और चावल के दाम में भी तेजी की सुगबुगाहट आरंभ हो गई है। सरकार ने गेहूं पर भंडारण सीमा लागू कर दिया है। इसके साथ ही 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार में उतारने का निर्णय भी लिया है। ओएमएसएस के तहत बेचे जाने वाले चावल की मात्रा का अभी खुलासा नहीं किया गया है।