नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 22 दिसंबर तक बढ़ा दी।दोनों को पहले दी गई जेल की अवधि समाप्त होने पर पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष पेश किया गया।
पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों ने क्रमशः पुलिस द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिहाई और जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
चक्रवर्ती के वकील ने 17 नवंबर को तर्क दिया था कि संगठन में उनकी केवल 0.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और पत्रकारिता या प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पुलिस ने जमानत आवेदन की स्थिरता पर सवाल उठाए थे।
विशेष न्यायाधीश ने 25 अक्टूबर को दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जब उन्होंने (पुलिस ने) अदालत को बताया कि उन्हें पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की आगे की हिरासत की मांग करने का अधिकार है, और उन्हें संरक्षित गवाहों और बरामद इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ उनका सामना कराने की आवश्यकता है। उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (NS:SAIL) ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 4 अक्टूबर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद दोनों ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए थे। शीर्ष अदालत ने 19 अक्टूबर को याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।
पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि "सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है"।
अगस्त में, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित एक संगठन होने का आरोप लगाया गया था।
--आईएएनएस
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