कोच्चि, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय द्वारा राज्य पुलिस प्रमुख को नई फिल्में रिलीज होने पर खासकर सोशल मीडिया पर शरारत करने वाले निहित स्वार्थों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देने के दो हफ्ते बाद एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने बुधवार को इस सिलसिले में पहला मामला दर्ज किया, जिसमें नौ लोगों पर आरोप लगाया गया है।जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, उनमें सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक (NASDAQ:META), यूट्यूब और सात अन्य शामिल हैं और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने फिल्म निर्देशक उबैनी इब्राहिम की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जब उन्होंने पाया कि सोशल मीडिया पर उनकी हाल ही में रिलीज हुई मलयालम फिल्म "राहेल माकन कोरा" की नकारात्मक समीक्षाओं की बाढ़ आ गई थी।
उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में "अरोमालिन्टे आद्याथे प्राणायाम" के निर्देशक मुबीन रऊफ द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई की, जिसमें उनका मानना है कि व्लॉगर्स द्वारा कथित बेईमानी के कारण उनकी फिल्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने कार्रवाई की मांग की।
इस पर, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जांच और संतुलन होना चाहिए और फैसला सुनाया कि "राज्य पुलिस प्रमुख, विद्वान सरकारी वकील के माध्यम से इस अदालत को यह भी सूचित करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति या संस्था ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है, जिनमें ग़ैरक़ानूनी और प्रेरित 'समीक्षा' शामिल है"।
अदालत ने स्पष्ट किया, "हालांकि, राज्य पुलिस प्रमुख को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि अब उन्हें जिस बात का जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है, वह केवल जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के लिए की गई प्रेरित और सोची-समझी समीक्षाओं के मामलों में कार्रवाई के संबंध में है, न कि उन पर जो प्रामाणिक बनाए गए हैं।''
--आईएएनएस
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