नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में आज तक वैधानिक सजा नीति नहीं है और सजा सुनाते समय अदालतें किसी मामले की गंभीरता और सजा को कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखती हैं।हाल के एक फैसले में न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्याय के हित में अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया।
विशेष अनुमति याचिका 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें 1987 में दिए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए प्रमोद कुमार मिश्रा को धारा 307 आईपीसी (हत्या का प्रयास) के तहत 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अपील में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा उचित और उचित है।
हत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सजा 10 साल तक की कैद है और यदि किए गए कृत्य से व्यक्ति को चोट पहुंची है, तो सजा को आजीवन कारावास और जुर्माना या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में आज तक सजा देने की कोई नीति नहीं है और भारत में ऐसे दिशानिर्देशों के अभाव में अदालतें किसी विशेष अपराध के लिए निर्दिष्ट दंडात्मक परिणामों के निर्धारण के पीछे के दर्शन के बारे में अपनी धारणा के अनुसार चलती हैं।
एक मिसाल का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि अदालतों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे उन गंभीर मामलों और सजा कम करने वाले कारकों और परिस्थितियों को नाजुक ढंग से संतुलित करें। इसमें कहा गया कि अपराध की तारीख को 39 साल बीत चुके हैं और अन्य आरोपी व्यक्तियों को भी मामले से बरी कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिसे रिकॉर्ड पर लाया जाए। इसके अलावा, रिकॉर्ड देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने पूर्व-निर्धारित तरीके से काम किया है।"
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में अपीलकर्ता को सजा की शेष अवधि भुगतने का निर्देश दिया, सजा को घटाकर 3 साल का कठोर कारावास तय किया और 50,000 रुपये का जुर्माना जोड़ा।
--आईएएनएस
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