कोच्चि, 17 अगस्त (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि गोद लिए गए व्यक्ति को गोद लेने को साबित करने वाले वैध दस्तावेजों के अभाव में कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है।
अदालत ने एक महिला (याचिकाकर्ता) द्वारा उसे कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही।
डाइंग-इन-हार्नेस योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति को आवेदन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार से संपर्क किया था, ताकि यह घोषित किया जा सके कि उसे उसके दिवंगत सौतेले पिता गोपालन ने गोद लिया था।
लेकिन तहसीलदार ने इस आधार पर उसे कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया कि उसने यह साबित करने के लिए वैध दस्तावेज पेश नहीं किए थे कि उसे गोद लिया गया था।
इसके बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उसने यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ जमा किए, जिनमें निपटान विलेख, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी शामिल थी, यह साबित करने के लिए कि वह प्रभावी रूप से उसकी गोद ली हुई संतान थी।
उन्होंने यह भी बताया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत गोपालन उन्हें गोद नहीं ले सकते थे, क्योंकि वह धर्म से ईसाई थी।
इसलिए, संबंधित अधिकारियों के लिए उक्त अधिनियम के संदर्भ में गोद लेने के प्रमाण पत्र पर जोर देना व्यर्थ था, उसने प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि हिंदू दत्तक माता-पिता द्वारा ईसाई दत्तक बेटी को गोद लेने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा, इसलिए, वैध और कानूनी गोद लेने के सबूत पर जोर देना अपने आप में असंभव है।
उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया और पाया कि कोई भी दस्तावेज गोद लेने के तथ्य को साबित नहीं करता है।
उच्च न्यायालय ने कहा, “वैध और कानूनी गोद लेने की अनुपस्थिति में, और किसी भी मामले में, गोद लेने के तथ्य को साबित करने वाले दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, भले ही कानून के संदर्भ में नहीं, हम याचिकाकर्ता के पक्ष में कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी नहीं करने में प्रतिवादी अधिकारियों की गलती नहीं पा सकते हैं।“
हालांकि, अदालत ने बताया कि गोद लेने को साबित करने वाले वैध दस्तावेजों के अभाव में कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है।
न्यायालय ने तर्क दिया, "कानूनी रूप से गोद लेने का सबूत देने वाले कानूनी दस्तावेज की अनुपस्थिति से भी अधिक, हमारे लिए जो राहत मांगी गई है उसे अस्वीकार करने का कारण रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से गोद लेने के तथ्य के बारे में अनुमान लगाने वाले सबूतों की कमी है।"
इसलिए हाई कोर्ट ने तहसीलदार के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी।
--आईएएनएस
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