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कलानिधि मारन बनाम स्पाइसजेट: दिल्ली हाईकोर्ट का एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक से इनकार

प्रकाशित 24/08/2023, 06:50 pm
कलानिधि मारन बनाम स्पाइसजेट: दिल्ली हाईकोर्ट का एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक से इनकार

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह को अंतरिम राहत खारिज कर दी, जिन्होंने सन ग्रुप के अध्यक्ष के पक्ष में एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। कलानिधि मारन और काल एयरवेज़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाले न्यायाधिकरण द्वारा एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया था।

न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस साल 13 फरवरी के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर वह 31 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगा सकती।

लेकिन अदालत ने मारन और काल एयरवेज़ को नोटिस जारी किया।

31 जुलाई को, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने 20 जुलाई, 2018 के उपर्युक्त मध्यस्थ फैसले के संबंध में पार्टियों द्वारा दायर धारा 34 याचिका में फैसला सुनाया था, इसमें डिक्री धारक -काल एयरवेज और कलानिधि मारन थे। वारंट के लिए 308 करोड़ रुपये का रिफंड, साथ ही संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों (सीआरपीएस) के लिए 270 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया।

इसके अतिरिक्त उन्हें पेंडेंट लाइट के लिए 12 प्रतिशत का ब्याज और अंतिम देय तिथि से 18 प्रतिशत का ब्याज भी देने के लिए कहा गया, लेकिन स्पाइसजेट और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह द्वारा दो माह के भीतर इसका भुगतान नहीं किया गया।

स्पाइसजेट के सिंह ने धारा 34 याचिका दायर करके मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती दी थी, इसमें काल एयरवेज और मारन को दिए गए 270 करोड़ रुपये के रिफंड को रद्द करने की मांग की गई थी।

इसके अलावा, उन्होंने वारंट के लिए 12 प्रतिशत ब्याज की छूट और वारंट और सीआरपीएस दोनों के लिए पुरस्कार के तहत दिए गए 18 प्रतिशत ब्याज को अलग करने का अनुरोध किया था।

दूसरी ओर, काल एयरवेज और मारन ने भी धारा 34 याचिका दायर की, इसमें 270 करोड़ रुपये की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिए जाने की सीमा तक पुरस्कार को रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने वारंट और सीआरपीएस जारी न करने पर हर्जाने का भी दावा किया।

उच्च न्यायालय ने पार्टियों द्वारा दायर धारा 34 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मामले में विचार करने और सभी दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश को मध्यस्थ पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं मिला।

24 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने काल एयरवेज में स्पाइसजेट लिमिटेड और सिंह को नोटिस जारी किया और मारन के आवेदन में एक मामले में अपनी प्रवर्तन याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की, जहां पूर्व को मध्यस्थ के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए लगभग 390 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

आवेदन को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने स्पाइसजेट और उसके सीएमडी को सुनवाई की अगली तारीख, 5 सितंबर से पहले अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, और इसके समक्ष सिंह की भौतिक उपस्थिति को भी अनिवार्य किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को स्पाइसजेट को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर डिक्री धारक (काल एयरवेज और मारन) को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, और यह भी स्पष्ट किया था कि विफलता की स्थिति में भुगतान करने के लिए, संपूर्ण पुरस्कार डिक्री धारक के पक्ष में संपूर्ण रूप से निष्पादन योग्य हो जाएगा।

स्पाइसजेट द्वारा आगे दो महीने के लिए समय विस्तार की मांग करने वाले आवेदनों पर, क्योंकि तीन महीने की समय अवधि 13 मई को समाप्त हो गई थी, और यह शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करने में विफल रही, डिक्री धारक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बताया अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश को अब 7 जुलाई के एक अन्य आदेश द्वारा फिर से पुष्टि की गई है, इसके तहत स्पाइसजेट के समय आवेदन भी खारिज कर दिए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि स्पाइसजेट का आवेदन और कुछ नहीं, बल्कि पैसे का भुगतान न करने की देरी की रणनीति है।

--आईएएनएस

सीबीटी

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