साइबर मंडे डील: 60% तक की छूट InvestingProसेल को क्लेम करें

सुप्रीम कोर्ट ने फंड गबन मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति से कहा : गुजरात पुलिस को सहयोग दें

प्रकाशित 02/11/2023, 01:18 am
सुप्रीम कोर्ट ने फंड गबन मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति से कहा : गुजरात पुलिस को सहयोग दें

नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को फंड के कथित गबन के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने को कहा।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दंपति को अग्रिम जमानत देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश पारित किया।

पीठ ने यह भी आदेश दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने वाला पूर्व निर्देश पूर्ण बनाया जाता है, क्योंकि मामले में अब तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि दोनों पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जुड़े मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आरोपी को पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी है।

मार्च 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों में तबाह हुई अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में एक संग्रहालय के लिए आवंटित धन के कथित गबन के मामले में तीस्‍ता और उनके पति को अग्रिम जमानत देने के सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 2002 के दंगों के मामलों में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों में कथित रूप से हेरफेर करने से संबंधित एक अन्य मामले में सीतलवाड को नियमित जमानत दे दी थी।

तीस्‍ता, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, को गुजरात उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद "तुरंत आत्मसमर्पण" करने के लिए कहा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण दिया था। उसी दिन देर रात विशेष बैठक बुलाई गई।

अहमदाबाद पुलिस की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) ने उन पर 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

--आईएएनएस

एसजीके

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित