नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामले से संबंधित सुनवाई में, एक अदालत ने बचाव पक्ष के वकील को झूठी दलीलें देने या जानबूझकर अदालत को गुमराह करने का प्रयास करने के खिलाफ आगाह किया है।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला छह आरोपियों के खिलाफ दंगा मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब यह घटना घटी।
अदालत ने कहा कि आरोपी फिरोज खान और पांच अन्य, जिन्हें जमानत दी गई थी, अदालत में मौजूद थे, बाकी पांच के वकील ने यह दावा करते हुए मोहलत मांगी कि खान के वकील महमूद प्राचा जल्द ही पहुंचेंगे।
लेकिन बाद में कहा गया कि प्राचा अस्वस्थ हैं, लेकिन अदालत जा रहे हैं। ऐसी प्रथाओं पर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष झूठी दलीलें देने या जानबूझकर अदालत को अंधेरे में रखने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी।
चेतावनी के बावजूद, वकील ने पांचों आरोपियों की ओर से जिरह शुरू करने की पेशकश की और अदालत सहमत हो गई।
अदालत ने फिरोज खान से जिरह यह कहते हुए टाल दी कि उनके वकील अस्वस्थ हैं और कहा कि आरोपी को वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए।
आखिरकार, अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह के दौरान प्राचा कार्यवाही में शामिल हुए। मामले की अगली सुनवाई अब 16 फरवरी को होनी है।
--आईएएनएस
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