नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सोमवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के अपने कदम के तहत, अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद एनएचएआई ने यह पहल की है।
एनएचएआई का निर्देश 'एक वाहन, एक फास्टैग' के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने या किसी विशेष वाहन से कई फास्टैग को जोड़ने के उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करना है।
असुविधा से बचने के लिए, उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नवीनतम फास्टैग का केवाईसी पूरा हो गया है। एनएचएआई के बयान में कहा गया है कि केवल नवीनतम फास्टैग खाता ही सक्रिय रहेगा।
आगे की सहायता या प्रश्नों के लिए, फास्टैग उपयोगकर्ता निकटतम टोल प्लाजा या अपने संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर पहुंच सकते हैं।
बयान में यह भी बताया गया कि फास्टैग को कभी-कभी जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाया जाता है, इसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी और असुविधा होती है।
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