कोलकाता, 16 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में मंत्री और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव वाले विधेयक को राज्यपाल सी.वी. आनंदा बोस ने मंजूरी दे दी है।राज्यपाल के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, “माननीय राज्यपाल सी.वी. आनंदा बोस ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी है : बंगाल विधान सभा (सदस्यों की परिलब्धियां) संशोधन विधेयक, 2023 और पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2023।”
ये विधेयक पिछले साल सितंबर में विधानसभा में पारित हो गए थे, लेकिन राज्यपाल की सहमति नहीं मिलने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था।
भाजपा ने प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इस बढ़ोतरी को अनैतिक बताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते बढ़ाने में असमर्थ है।
सरकार 1 अप्रैल, 2024 से आधिकारिक तौर पर बढ़े हुए वेतन को लागू करने की उम्मीद कर रही है।
विधायक अब 10,000 रुपये की मौजूदा राशि के बजाय 50,000 रुपये प्रति माह के मासिक वेतन के हकदार होंगे। राज्य के मंत्रियों का मासिक वेतन 10,900 रुपये से बढ़ाकर 50,900 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है।
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक मासिक वेतन के अलावा जो अन्य अतिरिक्त भत्ते हैं, वे वही रहेंगे।
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