नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। राजधानी की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल को बिजली आपूर्ति बंद करने से रोक दिया है और उन्हें अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।डिस्कॉम को आईपीजीसीएल और पीपीसीएल से बिजली की आवंटित मात्रा 845 मेगावाट है और यह उनके लिए निरंतर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
बीएसईएस ने दावा किया कि फैसले ने त्योहारी सीजन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक-आउट को रोक दिया है, जिससे लगभग 5 मिलियन बिजली उपभोक्ताओं या दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य दिल्ली के लगभग 2 करोड़ निवासियों के हितों की रक्षा हुई है।
बीएसईएस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 सितंबर को डिस्कॉम द्वारा दायर एक नए आवेदन पर आदेश पारित किया गया था, जिसमें आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और दिल्ली सरकार को अदालत के पहले के आदेशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
डिस्कॉम ने कहा कि वे दिल्ली बिजली उपयोगिताओं के मनमाने ढंग से बकाया भुगतान की मांग और उन्हें आपूर्ति काट देने की धमकी के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर थे।
--आईएएनएस
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