रांची, 17 मार्च (आईएएनएस)। झारखंड सरकार ने राज्य की प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 40 हजार रुपए तनख्वाह तक की नौकरियों में 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू किया है। इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक पोर्टल शुरू किया है। झारनियोजन नाम के इस पोर्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इसके पोर्टल के माध्यम से सरकार नियुक्ति देने वाली कंपनियों एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास कर करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता कंपनियां अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकेंगी। दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग रजिस्ट्रेशन कर नौकरियों के लिए आवेदन भी भर सकेंगे। पोर्टल की लांचिंग के मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे?
बता दें कि सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया गया है। यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से सम्पूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम निजी क्षेत्र के वैसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है।
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