सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को वोट के लिए रिश्वत मामले में छूट संबंधी समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन को अधिसूचित किया।नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन को अधिसूचित किया, जो 1998 के अपने उस फैसले के खिलाफ संदर्भ पर सुनवाई करेगी। इसमें सांसदों को भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी, चाहे संसद हो या राज्य विधानमंडल।
शीर्ष अदालत द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, एम.एम. सुंदरेश, पी.एस. नरसिम्हा, जे.बी. पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा 4 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेंगे।
सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 सितंबर को 1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में फैसले पर फिर से विचार करने पर सहमति जताई। शीर्ष अदालत ने माना था कि संविधान के अनुच्छेद 105 की पृष्ठभूमि के खिलाफ, सांसदों को सदन में अपने भाषण और वोटों के संबंध में आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में छूट प्रदान करता है।
इसी तरह की छूट राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अनुच्छेद 194(2) द्वारा प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से विधायिका के सदस्यों को उन व्यक्तियों के रूप में अलग करना नहीं है जो भूमि के सामान्य आपराधिक कानून के आवेदन से प्रतिरक्षा के संदर्भ में उच्च विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं जो भूमि के नागरिकों के पास नहीं है।
आगे कहा गया, अनुच्छेद 105(2) और 194(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य उस मामले में होने वाले परिणामों के डर के बिना स्वतंत्रता के माहौल में कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हों। सदन के पटल पर बोलने या अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग करें।”
2019 में भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने "उठने वाले प्रश्न के व्यापक प्रभाव, उठाए गए संदेह और मुद्दे के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ के पास विचार के लिए भेज दिया था।"
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सदस्य सीता सोरेन ने 2012 के राज्यसभा चुनावों में एक विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए उनके खिलाफ स्थापित आपराधिक आरोपों को रद्द करने की मांग करते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
--आईएएनएस
एसजीके