नई दिल्ली, 13 मार्च (आईएएनएस)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि साल 2022 के दौरान तकनीकी कारणों से कुल 1,171 उड़ानें रद्द की गईं।2021 और 2020 में रद्द की गई उड़ानों की संख्या क्रमश: 931 और 1,481 थी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि, डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुपालन में एयरलाइनों को एयर ऑपरेटर परमिट जारी करता है, जिसके लिए एयरलाइन को अपने स्वयं के अनुरक्षण अनुमोदित संगठन की आवश्यकता होती है या अपने विमान को निरंतर उड़ान योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए एक अनुमोदित अनुरक्षण संगठन के साथ व्यवस्था करनी होती है।
विमान के रखरखाव की जिम्मेदारी एयरलाइन की होती है जिसे यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान का रखरखाव डीजीसीए द्वारा अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। एयरलाइंस/ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि विमान के रखरखाव के लिए आवश्यक योग्य और अनुभवी जनशक्ति, उपकरण और रखरखाव डेटा सहित पुर्जे उपलब्ध हैं।
जवाब के अनुसार, डीजीसीए यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन और अनुरक्षण संगठन नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना जारी रखते हैं, जिसके लिए उन्हें शुरूआत में निगरानी, ऑडिट, स्पॉट चेक, रात की निगरानी आदि की प्रणाली के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। गैर-अनुपालन के मामले में, डीजीसीए यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइंस/अनुरक्षण संगठन द्वारा सुधार के कदम उठाए जाएं।
डीजीसीए उल्लंघन पाए जाने पर संगठन/कर्मियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करता है जिसमें वित्तीय दंड लगाने सहित चेतावनी, निलंबन और रद्दीकरण शामिल हो सकते हैं।
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