नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा पारित "रूढ़िवादी और साइक्लोस्टाइल" छूट के आदेशों को खारिज करते हुए सोमवार को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी बेटी समेत अन्य परिजनों की हत्या के 11 दोषियों को दो हफ्ते के अंदर संबंधित जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा।न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास दोषियों द्वारा दायर समय से पहले रिहाई की अर्जी पर विचार करने का अधिकार है, क्योंकि उन्हें मुंबई की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी।
माना गया कि गुजरात सरकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 (7) के अर्थ में उपयुक्त सरकार नहीं है और सजा में छूट की मांग करने वाले दोषियों द्वारा दायर अर्जी को गुजरात सरकार द्वारा आसानी से खारिज कर दिया जाना चाहिए था, कयोंकि उसके पास इन दोषियों की अर्जी पर विचार करने का अधिकार नहीं था।
इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा मई 2022 में पारित आदेश में गुजरात सरकार को एक दोषी द्वारा दायर माफी आवेदन पर विचार करने के लिए कहा गया था, क्योंकि एक दोषी ने भौतिक पहलुओं को छिपाकर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया था।
शीर्ष अदालत ने कहा, "हम मानते हैं कि इस अदालत द्वारा पारित दिनांक 13.05.2022 का आदेश... धोखाधड़ी का शिकार हुआ और कानून की नजर में अमान्य व गैर-स्थायी है और इसलिए इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता। इसलिए, उस आदेश के अनुसार की गई सभी कार्यवाही दूषित हैं।''
"हम यह समझने में असफल हैं कि यहां पहले प्रतिवादी, गुजरात राज्य ने समीक्षा याचिका क्यों दायर नहीं की... क्या गुजरात राज्य ने उस (मई 2022) आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था और इस अदालत पर प्रभाव डाला था यह 'उचित सरकार' नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र सरकार 'उचित सरकार' थी।"
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसका मई 2022 का आदेश एक दोषी द्वारा दिए गए गलत बयानों के कारण "कानून की नजर में अमान्य " साबित हुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि नतीजतन, गुजरात सरकार द्वारा विवेक का प्रयोग अधिकार क्षेत्र को हड़पने का प्रयास और विवेक के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।
"हम गुजरात सरकार द्वारा उन शक्तियों को हड़पने के आधार पर सजा में छूट के आदेश को रद्द करते हैं जो इसमें निहित नहीं हैं। इसलिए इस आधार पर भी छूट के आदेशों को रद्द किया जाता है।"
महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष अदालत ने पीड़िता बिलकिस बानो द्वारा दायर रिट याचिका को कायम रखा है, जहां उन्होंने 15 अगस्त, 2022 को 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती दी थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीआई-एम नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, अस्मा शफीक शेख और की जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की विचारणीयता के सवाल पर फैसला करना जरूरी नहीं है। अन्य लोग छूट के आदेशों के खिलाफ हैं और किसी अन्य उचित मामले में विचार करने के लिए खुला रखा गया है।
"यदि अंततः कानून का शासन कायम रहना है और छूट के विवादित आदेशों को हमारे द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो प्राकृतिक परिणाम अवश्य होंगे। इसने दोषियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया।"
शीर्ष अदालत ने 2004 में सुनवाई और निपटान के लिए मामले को गुजरात से मुंबई स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। ग्रेटर मुंबई अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या सहित विभिन्न अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
--आईएएनएस
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