साइबर मंडे डील: 60% तक की छूट InvestingProसेल को क्लेम करें

सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू का हिमाचल डीजीपी पद से तबादला करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

प्रकाशित 03/01/2024, 11:07 pm
सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू का हिमाचल डीजीपी पद से तबादला करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 3 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस पारित आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत उनका राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से तबादला किया जाना था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंडू को हिमाचल हाईकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी (रिकॉल एप्लीकेशन) दाखिल करने को कहा है।

बेंच में जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र भी शामिल रहे। पीठ ने हाईकोर्ट से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उनके आवेदन पर फैसला करने का अनुरोध किया। पीठ ने आदेश दिया कि कुंडू को आयुष विभाग के प्रधान सचिव के रूप में स्थानांतरित करने के सरकारी आदेश पर रोक रहेगी।

गौरतलब है कि 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 3 जनवरी को कुंडू के स्थान पर डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के पुलिस प्रमुख और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक का तबादला किया जाए ताकि वे एक व्यापारी की जान को खतरा होने की शिकायत की जांच को प्रभावित नहीं कर सकें।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने गृह सचिव को दोनों आईपीएस अधिकारियों को किसी अन्य पद पर तबादला करने का निर्देश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पालमपुर स्थित व्यवसायी निशांत शर्मा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में निष्पक्ष जांच हो। शर्मा ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी कुंडू पर आरोप लगाए थे।

शर्मा ने अपनी शिकायत में अपने सहयोगियों से परिवार और संपत्ति को खतरा होने का आरोप लगाया था, और, 25 अगस्त को गुरुग्राम में उन पर हुए क्रूर हमले की घटना का हवाला देते हुए कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सहित हिमाचल के दो प्रभावशाली लोगों की पहचान की गई थी।

कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने विवादित आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया।

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित