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एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण चुनाव आयोग को सौंप दिये

प्रकाशित 21/03/2024, 11:26 pm
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण चुनाव आयोग को सौंप दिये

नई दिल्ली, 21 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई (NS:SBI)) ने बुधवार को दायर एक नवीनतम हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अपने कब्जे और देखरेख में मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बता दिए हैं।एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे में कहा गया है कि खरीदार का नाम, बॉन्ड का मूल्य और विशिष्ट संख्या, राजनीतिक दल का नाम, राजनीतिक दलों के बैंक खाते की संख्या के अंतिम चार अंक और भुनाए गए बॉन्ड के मूल्यवर्ग और उनकी संख्या का अब खुलासा कर दिया गया है।

हलफनामे में कहा गया है, “राजनीतिक दलों के संपूर्ण बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) पर खतरा हो सकता है। इसी तरह, सुरक्षा कारणों से खरीदारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं... एसबीआई ने सभी विवरणों का खुलासा नहीं किया है और (पूर्ण खाता संख्या तथा केवाईसी विवरण के अलावा) कोई भी विवरण छिपाया नहीं गया है।''

एसबीआई ने बुधवार को चुनाव आयोग को दो सीलबंद लिफाफे सौंपे, जिसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों और इन बॉन्ड को भुनाने वाले राजनीतिक दलों के बारे में सभी विवरण शामिल थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 18 मार्च को एसबीआई को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया था। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

संविधान पीठ ने एसबीआई को खुलासे में चयनात्मक नहीं होने के लिए कहा था। अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक से गुरुवार शाम पांच बजे तक फिर से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया हो कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है।

--आईएएनएस

एकेजे/

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