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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को एकल न्‍यायाधीश से वापस लेने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका की खारिज

प्रकाशित 03/11/2023, 07:39 pm
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को एकल न्‍यायाधीश से वापस लेने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका की खारिज

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद से संबंधित मामलों को न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया की एकल-न्यायाधीश पीठ से वापस लेने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट को चीफ जस्टिस के आदेश में दखल नहीं देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीश मामलों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। "उच्च न्यायालयों में, यह एक बहुत ही मानक अभ्यास है। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दायरे में होना चाहिए।"

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ से मामले वापस लेने के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि उनके द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर निर्णय "न्यायिक औचित्य और न्यायिक अनुशासन के साथ-साथ मामलों की सूची में पारदर्शिता के हित में" लिया गया था।

याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने सवाल किया कि इतने छोटे मुद्दे पर 75 बार सुनवाई क्यों की गई।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि सीजे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तव में प्रक्रिया का दुरुपयोग था और इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी वादी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि मेरे मामले की सुनवाई 'एक्स' न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए।

हालांकि, सीजेआई इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा, "अगर हम उच्च न्यायालय में प्रभारी व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो सिस्टम कहां जाएगा?"

--आईएएनएस

सीबीटी

एनडी/डीपीबी

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