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सुप्रीम कोर्ट ने सत्‍येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

प्रकाशित 07/11/2023, 01:10 am
सुप्रीम कोर्ट ने सत्‍येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्‍येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 नवंबर तक स्थगित कर दी।न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

जैसे ही कार्यवाही स्थगित हुई, जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत भी अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है और कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैन की ओर से पेश होते हुए उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत धारा 45 जैन के मामले में लागू नहीं होती है और उन्होंने पीएमएलए गिरफ्तारी के तहत जैन की गिरफ्तारी को विजय मदनलाल फैसले का उल्लंघन बताया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखा था।

उन्होंने कहा, "यह विजय मदनलाल का उल्लंघन है। कोई अपराध नहीं है, क्योंकि चेक अवधि में मेरे या मेरी पत्‍नी द्वारा कोई शेयर नहीं खरीदा गया है... संपत्ति भी अपरिवर्तित रही। पीएमएलए के तहत कोई दोषी कार्य नहीं है।"

सिंघवी ने तर्क दिया कि विधेय अपराध केवल आय से अधिक संपत्ति पर है और धारा 13(1)(ई) के तहत, कोई विधेय अपराध नहीं है, क्योंकि उनकी संपत्ति अपरिवर्तित है और कोई खरीद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जैन या उनकी पत्‍नी के पास एक पैसा भी नहीं जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई के दावों में बड़ा अंतर है।

सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगा। अक्टूबर में शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी थी।

मई में जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन विभिन्न शर्तों के साथ, जिसमें मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक शामिल थी और इसे 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।

आप नेता ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल में जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आवेदक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

--आईएएनएस

एसजीके

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