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केनरा बैंक धोखाधड़ी मामला : हाईकोर्ट ने 'अवैध गिरफ्तारी' के खिलाफ नरेश गोयल की याचिका खारिज की

प्रकाशित 08/11/2023, 01:06 am
केनरा बैंक धोखाधड़ी मामला : हाईकोर्ट ने 'अवैध गिरफ्तारी' के खिलाफ नरेश गोयल की याचिका खारिज की

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 538 करोड़ रुपये के केनरा बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 'अवैध गिरफ्तारी' को चुनौती देने वाली जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति गौरी वी. गोडसे की खंडपीठ ने गोयल को अन्य वैधानिक उपायों का लाभ उठाने की छूट देते हुए कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और इसे खारिज किया जाता है।

1 सितंबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए 74 वर्षीय गोयल ने दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी 'अवैध' थी और उन्होंने उन्हें ईडी की हिरासत और बाद में न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।

गोयल ने सितंबर में चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी, ने दावा किया कि गिरफ्तारी ने संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, और उन्हें 'घोर गैरकानूनी और मनमानी हिरासत और कैद' से रिहा करने के निर्देश मांगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमेत देसाई, आबाद पोंडा और वकील अमीत नाइक की अपनी कानूनी टीम के माध्यम से, उन्होंने 2 सितंबर और फिर 11 सितंबर को विशेष अदालत द्वारा रिमांड आवेदनों और आदेशों के साथ-साथ अपने गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी आदेश को रद्द करने और लंबित निपटान की भी मांग की। , हिरासत से उनकी अस्थायी रिहाई।

ईडी की ओर से जोरदार बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि गोयल को गिरफ्तार करते समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी था, क्योंकि वह अपने आचरण और बयानों में बहुत असहयोगी, टालमटोल करने वाले और संदिग्ध थे।

ईडी ने यह भी कहा कि गोयल बहुत ही प्रभावशाली और साधन संपन्न व्यक्ति हैं और एजेंसी को अपराध की आय के बारेे में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत थी। साथ ही, यह भी संभावना थी कि वह सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे, जिससे ईडी की जांच प्रभावित हो सकती थी।

ईडी ने 1 नवंबर को गोयल की 538.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अस्थायी कुर्की का आदेश दिया था और ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि अब तक अपराध की कुल आय के रूप में 5,700 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक धन सामने आया है।

इनमें 17 आवासीय संपत्तियां, बंगले, वाणिज्यिक परिसर और गोयल की पत्‍नी अनीता गोयल, बेटे निवान की भारत के विभिन्न राज्यों और लंदन, दुबई जैसे विदेशों में कई स्थानों पर और उनके स्वामित्व वाली जेट समूह की विभिन्न कंपनियों के नाम पर संपत्तियां शामिल हैं।

--आईएएनएस

एसजीके

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