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मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में डाबर ग्रुप के प्रमुखों के खिलाफ मामला किया दर्ज

प्रकाशित 14/11/2023, 06:49 pm
अपडेटेड 14/11/2023, 01:45 pm
मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में डाबर ग्रुप के प्रमुखों के खिलाफ मामला किया दर्ज

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस) । राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के बाद, महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के रडार पर डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित वी. बर्मन और निर्देशक गौरव वी. बर्मन का नाम आया है, आधिकारिक सूत्रों मंगलवार को यह जानकारी दी।

प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दिग्गज डाबर ग्रुप की बर्मन जोड़ी को 7 नवंबर को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई सट्टेबाजी ऐप एफआईआर में नामित किया गया है, और बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान और अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित 31 आरोपियों में शामिल हैं।

डाबर समूह ने अब तक इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बार-बार प्रयास करने के बावजूद कोई अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था।

पहली शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बनकर ने माटुंगा पुलिस में दर्ज कराई थी, इसमें दावा किया गया था कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए हजारों लोगों से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।

माटुंगा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, जुआ अधिनियम, आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है, हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं।

इसके साथ ही, महादाव ऐप की राजनेताओं, ग्लैमर हस्तियों और अब यहां तक कि कॉरपोरेट्स के बीच व्यापक प्रभाव के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी जांच की जा रही है, इससे इन क्षेत्रों में झटका लगा है।

सिर्फ दस दिन पहले, ईडी की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, केंद्र ने महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी साइटों को ब्लॉक कर दिया था, जिसे भिलाई स्थित सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल और अन्य लोगों द्वारा प्रचारित और चलाया गया था।

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यह मुद्दा पहली बार तब सुर्खियों में आया, जब ईडी ने दावा किया कि महादेव ऐप ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बीच इस मामले की जांच चल रही है।

साहिल खान के अलावा, अन्य बॉलीवुड हस्तियां जिन्होंने कथित तौर पर महादेव ऐप का इस्तेमाल किया या प्रचार किया, वे जांच के दायरे में हैं।

--आईएएनएस

सीबीटी

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