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समिति राष्ट्रगान के नियमों पर विचार-विमर्श कर रही है, राष्ट्रीय गीत के नहीं: केंद्र

प्रकाशित 17/11/2023, 11:06 pm
समिति राष्ट्रगान के नियमों पर विचार-विमर्श कर रही है, राष्ट्रीय गीत के नहीं: केंद्र

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसके द्वारा गठित एक समिति विशेष रूप से राष्ट्रगान बजाने या गाने को विनियमित करने की सिफारिशों पर विचार-विमर्श कर रही है, जिसका विस्‍तार राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' तक नहीं होगा।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'वंदे मातरम' गीत को 'जन-गण-मन' के समान दर्जा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

पीठ ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जिसमें दिसंबर 2017 में केंद्र द्वारा "अंतरमंत्रालयी समिति" के गठन का संदर्भ दिया गया था जो विशेष रूप से "राष्ट्रगान बजाने/गाने" पर केंद्रित था।

पीठ ने कहा: "याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से इस बात पर जोर दे रहा है कि समिति वंदे मातरम के वादन या गायन को विनियमित करने के लिए सिफारिशों पर भी विचार कर रही है। हालांकि, प्रतिवादी, भारत संघ के वकील ने निर्देश पर कहा कि समिति केवल राष्‍ट्रगान के वादन को विनियमित करने की सिफारिश पर विचार कर रही है, वंदे मातरम् के नहीं।”

याचिकाकर्ता ने याचिका में प्रतिवादी के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर करने के लिए और समय देने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने गृह मंत्रालय के जवाब पर एक प्रत्युत्तर की भी मांग की।

अब जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी।

इससे पहले, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन यह याचिकाकर्ता की ओर से लंबित है।

एएसजी ने अदालत को बताया था कि अपने जवाब में, गृह मंत्रालय ने कहा था कि भले ही गान और गीत दोनों की अपनी पवित्रता है और वे समान सम्मान के पात्र हैं, लेकिन वर्तमान कार्यवाही का विषय कभी भी रिट का विषय नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि इसी तरह के मामलों को पहले शीर्ष अदालत और दिल्ली एचसी ने अस्वीकार कर दिया था।

इसमें कहा गया है: " 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' दोनों एक ही स्तर पर खड़े हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को दोनों के प्रति समान सम्मान दिखाना चाहिए। राष्ट्र गीत देशवासियों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।"

उपाध्याय ने यह घोषणा करने की भी मांग की है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के संबंध में दिए गए बयान के अनुसार इस गीत को 'जन गण मन' के बराबर दर्जा दिया जाएगा।

याचिका में डॉ. प्रसाद के हवाले से कहा गया, "एक मामला है जो चर्चा के लिए लंबित है, वह है राष्ट्रगान का सवाल। एक समय, यह सोचा गया था कि इस मामले को सदन के समक्ष लाया जा सकता है और सदन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन यह महसूस किया गया है कि संकल्प के माध्यम से औपचारिक निर्णय लेने की बजाय, अगर मैं राष्ट्रगान के संबंध में एक वक्तव्य दूं तो बेहतर होगा।"

"तदनुसार, मैं यह बयान देता हूं: 'जन गण मन' के नाम से जाने जाने वाले शब्दों और संगीत से बनी रचना 'भारत का राष्ट्रगान' है, जो शब्दों में ऐसे बदलावों के अधीन है, जैसा कि सरकार अवसर आने पर अधिकृत कर सकती है; और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले गीत 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के समान सम्मान दिया जाएगा और इसके साथ समान दर्जा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे सदस्य संतुष्ट होंगे।'

पीआईएल में कहा गया है, " 'वंदेमातरम' हमारे इतिहास, संप्रभुता, एकता और गौरव का प्रतीक है। यदि कोई भी नागरिक किसी भी प्रत्यक्ष या गुप्त कार्य द्वारा इसका अनादर करता है, तो यह न केवल एक असामाजिक गतिविधि होगी, बल्कि यह एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारे अधिकार और अस्तित्व के लिए विनाशकारी भी होगी।“

--आईएएनएस

एकेजे

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