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कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत मामले में पीड़ित परिवार को शव कब्जे में लेने की अनुमति दी

प्रकाशित 18/11/2023, 10:50 pm
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत मामले में पीड़ित परिवार को शव कब्जे में लेने की अनुमति दी

कोलकाता, 18 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शनिवार को अशोक शॉ के शव को उसके परिवार के सदस्यों को सौंपने की याचिका को मंजूरी दे दी है। अशोक की कथित तौर पर इस सप्ताह एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की हिरासत में मौत हो गई थी।मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि शव को एस.एस.के.एम. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मुर्दाघर से सुरक्षा घेरे में मध्य कोलकाता में उनके आवास और उसके बाद श्मशान में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

खंडपीठ ने पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई तनाव या अराजकता की स्थिति पैदा न हो।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पीड़ित पर शारीरिक हमले की संभावनाओं को खारिज कर दिया और कहा है कि उसकी मौत का कारण आंतरिक रक्तस्राव था।

प्रदेश भाजपा ने शव परीक्षण रिपोर्ट को एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए मनगढ़ंत बताया है। भाजपा ने नदिया जिले के कल्याणी में एम्स या दक्षिण कोलकाता में रक्षा संचालित कमांड अस्पताल जैसे किसी केंद्रीय अस्पताल में पीड़ित के शरीर का दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की।

हालांकि, परिवार के सदस्यों ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचित किया कि वे दूसरे पोस्टमार्टम के इच्छुक नहीं हैं।

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

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