नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंकों को पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठों के सूचना अनुरोधों का तत्परता से जवाब देना चाहिए।धोखाधड़ी वाले लेनदेन और ग्राहकों को धोखा देने से संबंधित मामलों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कई बैंकों को जांच एजेंसियों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए अपनी प्रक्रियाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस ने पुलिस अधिकारियों या अदालतों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूछे गए सवालों का बैंकों द्वारा तुरंत जवाब नहीं देने पर चिंता जताई है।
अदालत ने आरबीआई से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस या अदालतों द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में बैंकों के लिए कोई दिशानिर्देश हैं, साथ ही उन मामलों से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है, जहां आरोपी विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, जिससे दिल्ली पुलिस के लिए साइबर अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया है।
न्यायमूर्ति सिंह ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों के साइबर अपराध प्रकोष्ठों के बीच समन्वय की जरूरत पर जार देते हुए केंद्र को ऐसे सभी कक्षों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने बैठक के लिए समय सीमा तय करते हुए इसे 20 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी, 2024 को होनी तय की।
--आईएएनएस
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