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झारखंड में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव को तलब किया

प्रकाशित 12/12/2023, 07:46 pm
झारखंड में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव को तलब किया

रांची, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख दंगा के प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने पर राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर को दोनों को वर्चुअल मोड में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि अब तक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं हुआ? मामले में करीब 350 केस दर्ज हैं, उसकी क्या स्टेटस है? इसकी भी जानकारी सरकार ने कोर्ट के निर्देश के बावजूद क्यों नहीं दी है?

कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को अपने आदेश में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सरकार को बताने को कहा था कि सिख दंगा के पीड़ितों को मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है? किन-किन जिलों में मुआवजे का भुगतान किया जाना है?

अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया कि बोकारो जिले में मुआवजा भुगतान के लिए 1 करोड़ 20 लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर ली गई है। कैबिनेट ने भी इस पर अप्रूवल दे दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर निर्धारित की है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

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