अमरावती, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुंटूर नगर निगम आयुक्त चेकुरी कीर्ति को अदालत की अवमानना के मामले में एक महीने की कैद की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें 2 जनवरी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने पाया कि अधिकारी ने गुंटूर के कोठापेट इलाके में एक चैरिटी संगठन यादवल्ली वारी सतराम से संबंधित पट्टा मामले में उसके आदेशों का पालन नहीं किया।
याचिकाकर्ता ने अदालत द्वारा पिछले दिनों दिए गए आदेशों का पालन न होने की शिकायत करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना का मामला माना और अधिकारी को सजा सुनाई।
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