नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना ने 13 सहायक लोक अभियोजकों को अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) के पद पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी है।राजभवन के अधिकारी ने कहा कि इससे दिल्ली में अधीनस्थ न्यायपालिका के रोजमर्रा के कामकाज में मामलों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। हाल ही में 17 नये न्यायालयों के निर्माण के बाद से अतिरिक्त लोक अभियोजकों की कमी महसूस की जा रही थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर पदोन्नति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित 13 सहायक लोक अभियोजकों ने अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भर्ती नियमों के अनुसार, उन्होंने सहायक लोक अभियोजक के रूप में 6 वर्षों तक सेवा में रहने की पात्रता जरूरत पूरी कर ली है।
फिलहाल पदोन्नति छह महीने के लिए या यूपीएससी द्वारा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, होगी। इसके साथ ही अतिरिक्त लोक अभियोजकों के 31 रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए दिल्ली गृह विभाग का एक प्रस्ताव यूपीएससी को प्रस्तुत किया गया है।
उपराज्यपाल को जानकारी दी गई है कि अतिरिक्त लोक अभियोजकों की कमी को देखते हुए और हाल ही में 17 नई अदालतों के निर्माण के कारण, सहायक लोक अभियोजक के फीडर ग्रेड पद से उपयुक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति करना जरूरी हो गया है।
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