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दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण होने देने पर चिंता व्यक्त की

प्रकाशित 14/12/2023, 11:34 pm
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण होने देने पर चिंता व्यक्त की

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति दिये जाने पर चिंता व्यक्त की और उन पर 'गलत इरादे से चुनिंदा कानूनों को लागू करने' का आरोप लगाया है।न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), जिसे अब एमसीडी के नाम से जाना जाता है, के तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे न्यायिक आदेशों की संभावित अवमानना पर सवाल पूछे।

तीसरी मंजिल के निर्माण की मंजूरी मांगने वाली याचिकाकर्ता महिला ने 2017 और 2018 में जारी आदेशों की अवमानना का आरोप लगाया।

2017 में उसकी भवन योजनाओं को संसाधित करने के अदालत के निर्देश के बावजूद, एमसीडी अधिकारियों ने मौजूदा निर्माण के लिए प्रस्तुत भवन योजना की अनुपस्थिति और संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र की कमी का हवाला देते हुए 2018 में उसके आवेदन को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने अधिकारियों के कारणों को गलत और झूठा बताया और न्यायिक निर्देशों की अवहेलना पर जोर दिया।

हाई कोर्ट ने कहा, "यह अदालत जमीनी स्थिति से अनभिज्ञ नहीं है क्योंकि एमसीडी के अधिकारी ने उनकी नाक के नीचे बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति दी है और कानूनों के गलत चयनात्मक प्रयोगों को लागू किया है जिससे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। याचिकाकर्ता एक ऐसी महिला है जो चाहती है कि कानून के मुताबिक निर्माण कार्य बढ़ाएं और उनकी जायज उम्मीदों को करारा झटका लगा है। प्रतिवादी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस तरह से करें जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो।''

इसने अधिकारियों पर अदालत के आदेशों का पालन करने में दुस्साहसपूर्वक विफल रहने का आरोप लगाया, जिससे याचिकाकर्ता को लंबी कानूनी लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ा।

अदालत ने अधिकारियों को न्यायिक निर्देशों की अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें 16 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया।

अंतरिम आदेश में अधिकारियों को अस्वीकृति आदेश की समीक्षा करने और याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया पर विचार करने, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्थिति-सह-अनुपालन रिपोर्ट की मांग करते हुए इस समीक्षा की तात्कालिकता पर जोर दिया।

अदालत ने कहा, "इस बीच, उत्तरदाताओं को दिनांक 25 अप्रैल 2023 के आदेश की समीक्षा करने और याचिकाकर्ता के दिनांक 08/09 मई 2018 के उत्तर पर विचार करने और उसे या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को प्रभावी सुनवाई प्रदान करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। यह पूरा काम सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसके लिए सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक स्थिति-सह-अनुपालन रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।''

--आईएएनएस

एकेजे

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