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प्राग में हिसत में लिए गए भारतीय नागरिक के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अदालत में जाने की सलाह दी

प्रकाशित 15/12/2023, 10:06 pm
प्राग में हिसत में लिए गए भारतीय नागरिक के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अदालत में जाने की सलाह दी

नई दिल्ली, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चेक गणराज्य की अदालत में जाने सलाद दी जहां गुप्ता को फिलहाल हिरासत में लिया गया है।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने परिवार के एक सदस्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर के दौरान यह बात कही जिसमें गुप्ता की "अवैध गिरफ्तारी और चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही" के खिलाफ शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

पीठ ने टिप्पणी की कि मामला "बेहद संवेदनशील" है और याचिकाकर्ता को पहले वहाँ की अदालत से संपर्क करना चाहिए जो भारत के बाहर है।

इसमें कहा गया है, ''अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो आपको वहां की अदालत में जाना होगा।'' शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जनवरी 2023 तय की है।

इस बीच, इसने याचिकाकर्ता से याचिका की एक प्रति केंद्रीय एजेंसी को देने को कहा।

अमेरिका और कनाडा के दोहरे नागरिक सिख अलगाववादी नेता पन्नुन को न्यूयॉर्क में कथित तौर पर मारने के लिए भारत से एक साजिश की "योजना बनाने और निर्देशित करने" के लिए गुप्ता के खिलाफ अमेरिकी जिला अदालत में अभियोग लाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि चेक अधिकारियों पर अमेरिका का प्रभाव चेक जेल में गुप्ता की सुरक्षा के बारे में उचित आशंका पैदा करता है।

इसमें कहा गया है कि प्राग में शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही प्रक्रियात्मक विफलताओं के कारण प्रभावित हुई है, जिसमें गिरफ्तारी वारंट की अनुपस्थिति, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की कमी और बुनियादी अधिकारों से इनकार शामिल है, जिससे मुकदमा निष्पक्ष नहीं रह गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुप्ता - जिन्हें इस साल 30 जून को प्राग हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था - को चेक हिरासत में हिरासत के दौरान जबरन गोमांस और सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें कांसुलर पहुंच, भारत में उनके परिवार से संपर्क करने का अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई।

इसमें कहा गया है, “याचिकाकर्ता दोनों देशों-चेक गणराज्य और अमेरिका में कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की मांग करता है। वह विशेष रूप से अदालत से अनुरोध करता है कि प्राग में प्रत्यर्पण मुकदमे के दौरान भाषा की बाधा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी को रेखांकित करते हुए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भारतीय वकील को नियुक्त किया जाए।''

--आईएएनएस

एकेजे

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