रांची, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में वन विभाग के अधीन 25 वर्षों से काम कर रहे दैनिक अस्थाई कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश दिया है। इस आदेश से सैकड़ों कर्मियों को राहत मिलेगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएन पाठक की कोर्ट ने शुक्रवार को वन विभाग में अस्थाई रूप से दैनिक कर्मियों विनोद कुमार पांडे एवं अन्य सहित कई अन्य याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
एक प्रार्थी वन विभाग में चतुर्थ वर्गीय पद फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि वह 25 वर्ष से ज्यादा समय से अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं।
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