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हरियाणा विधानसभा ने स्कूल में यौन उत्पीड़न मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने की सिफारिश की

प्रकाशित 16/12/2023, 01:59 am
हरियाणा विधानसभा ने स्कूल में यौन उत्पीड़न मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने की सिफारिश की

चंडीगढ़, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। हरियाणा विधानसभा ने शुक्रवार को सिफारिश की कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश उस मामले की जांच करें, जहां जींद जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर कम से कम 50 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।सदन में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बीच हुई आरोपों-प्रत्यारोपों को लेकर सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया है कि यह मामला किसी पर आक्षेप लगाने का नहीं है।

उन्होंने कहा कि सदन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 2005, 2011 और 2023 में शिक्षक की पोस्टिंग के साथ-साथ इन अवधि के दौरान स्कूलों में उनके आचरण की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है।

जवाब में स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा की ओर से एक लिखित अनुरोध भेजा जाएगा, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच का आग्रह किया जाएगा।

अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्कूल में 16 नए स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ एक महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है।

पीड़ित लड़कियों ने 31 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग को पांच पन्नों के हस्तलिखित पत्र में कहा था कि प्रिंसिपल एक महिला शिक्षक की मदद से छात्राओं का यौन उत्पीड़न कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने अपने कमरे की खिड़की में काला शीशा लगा रखा है।

लड़कियों में से एक ने शिकायत में कहा था, "एक महिला शिक्षक लड़कियों को प्रिंसिपल से मिलने के लिए उनके कमरे में भेजती है। प्रिंसिपल लड़कियों को गलत तरीके से छूता है और गंदी भाषा में बात भी करता है।"

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

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