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कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर पांच संस्थाओं पर 2.51 लाख का जुर्माना

प्रकाशित 16/12/2023, 01:51 am
कूड़े का निस्तारण नहीं करने पर पांच संस्थाओं पर 2.51 लाख का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा की तरफ से कार्रवाई जारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को एक्सपो मार्ट, यूनिटेक हैबिटेट सेंटर, एल्डिको ग्रीन मिडोज, पार्श्वनाथ प्लेटिनम सोसाइटी और अंबे भारती सोसाइटी पर कुल 2.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया है। शुक्रवार को प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने जनस्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नॉलेज पार्क टू स्थित एक्सपो मार्ट एवं एक्सपो इन सूईटस कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया।

संस्थान की तरफ से कूड़े का सेग्रीगेशन और उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2016 रूल की अवहेलना करने पर जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही ओएसडी ने सेक्टर स्वर्णनगरी स्थित पार्श्वनाथ प्लेटिनम सोसाइटी और सेक्टर पाई 1 स्थित सोसाइटी अंबे भारती का भी जायजा लिया। बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में होने के बावजूद इन सोसाइटियों के प्रबंधन की तरफ से कूड़े का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते दोनों सोसाइटियों पर 12,200-12,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके बाद ओएसडी ने अपनी टीम के साथ एल्डिको ग्रीन मिडोज का निरीक्षण किया और कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर 1,30,200 का जुर्माना लगाया गया। ओएसडी इंदू प्रकाश सिंह ने पाई टू स्थित यूनिटेक हैबिटेट का भी निरीक्षण किया और कूड़े का उचित निस्तारण न होने के चलते 44,400 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम प्राधिकरण के खाते में शीघ्र जमा न करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम

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